सरकारी अस्पताल सभी मरीजों को मुहैया कराएं इलाज, नहीं दे सकते वोटर आईडी के लिए जोर: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए, भले ही मरीज का निवास स्थान कुछ भी हो। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बिहार के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शहर के सरकारी लोक नायक अस्पताल ने केवल दिल्ली के निवासियों को मुफ्त एमआरआई परीक्षण की सुविधा प्रदान की, अस्पताल बाहर से आने वालों को इलाज से इनकार नहीं कर सकते।
दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि अस्पताल द्वारा रोगी के निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। अदालत ने कहा, "वे (अस्पताल) मतदाता पहचान पत्र के लिए जोर नहीं दे सकते...अस्पतालों के लिए, एम्स या दिल्ली के किसी अन्य अस्पताल में, आप नागरिकों को बाहर से आने (और इलाज कराने) से नहीं रोक सकते हैं।" अदालत ने कहा, "इस अदालत के फैसले का एक अवलोकन ... यह बहुत स्पष्ट करता है कि जहां तक स्वास्थ्य उपचार का संबंध है, सभी नागरिकों को उनके निवास स्थान पर विचार किए बिना उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।"
दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता को अपनी मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, उपलब्धता की स्थिति के अनुसार एमआरआई की तारीखें दी गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के बाएं घुटने का एमआरआई स्कैन भी कराया जाएगा। अदालत ने दिल्ली सरकार के रुख को रिकॉर्ड में लिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का एमआरआई 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे किया जाएगा।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वकील अशोक अग्रवाल ने किया, उन्होंने तर्क दिया कि अस्पताल ने उन लोगों के खिलाफ "भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण" अपनाया जो दिल्ली से संबंधित नहीं थे और इसलिए याचिकाकर्ता को उनके घुटने के एमआरआई स्कैन के लिए जुलाई 2024 में एक तारीख दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि हालांकि सभी राज्य वित्त पोषित अस्पताल अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने के लिए बाध्य हैं, दिल्ली के मतदाता पहचान पत्र रखने वाले लोगों को "त्वरित उपचार" दिया गया और बाहरी लोगों को अस्पताल में "जांच के लिए लंबी तारीखें" सौंपी गईं। .
याचिका में दावा किया गया, "प्रतिवादी अस्पताल ने एमआरआई (एल) घुटने के परीक्षण के लिए 15.07.2024 की तारीख दी है क्योंकि याचिकाकर्ता बिहार का निवासी है न कि दिल्ली का। यह दिल्ली के एनसीटी की प्रतिवादी सरकार की लिखित या अलिखित नीति के तहत किया जाता है।” याचिका में कहा गया है कि मरीज 21 नवंबर और 5 दिसंबर 2022 को फिर से अपनी एक्स-रे रिपोर्ट लेकर अस्पताल की ओपीडी में गया। रिपोर्ट मांगने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल के बाहर घुटने का एमआरआई कराने की सलाह दी।
याचिका में दावा किया गया है, "चिकित्सक द्वारा यह भी बताया गया कि एमआरआई जांच की सुविधा केवल दिल्ली के निवासियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास दिल्ली का मतदाता पहचान पत्र है और अन्य लोगों को अपने खर्चे पर जांच करानी होगी।" इसमें कहा गया कि अस्पताल के अधिकारियों की कार्रवाई "पूरी तरह से मनमाना, भेदभावपूर्ण, कानून में अधिकार के बिना और भारत के संविधान का उल्लंघन" थी।