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21 February 2022

कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकार ने फिर दोहराया- हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं, ऐसे मामलों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखना चाहिए

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कर्नाटक सरकार ने सोमवार को दोहराया कि हिजाब एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और कहा कि धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखा जाना चाहिए।

हिजाब मामले को सुन रही हाई कोर्ट की पीठ के समक्षा कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी ने कहा, "यह हमारा रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। संविधान सभा में डॉ बीआर अंबेडकर का एक बयान था जहां उन्होंने कहा था कि 'हमें धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखना चाहिए।" पूर्ण पीठ में मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जे एम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एम दीक्षित शामिल हैं।
नवदगी ने कहा कि सरकार का आदेश शिक्षण संस्थानों को यूनिफॉर्म तय करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। उन्होंने कहा, कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना का धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देती है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए।
एजी के अनुसार, केवल आवश्यक धार्मिक प्रथा को अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण मिलता है, जो नागरिकों को उनकी पसंद के विश्वास का अभ्यास करने की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद 25 के भाग के रूप में "धर्म में सुधार" का भी उल्लेख किया।
जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, सीजे अवस्थी ने कहा कि हिजाब से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "आपने तर्क दिया है कि सरकारी आदेश अहानिकर है और राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जीओ का कहना है कि छात्रों को निर्धारित वर्दी पहननी चाहिए। आपका क्या स्टैंड है - शिक्षण संस्थानों में क्या हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं?" जवाब में, नवदगी ने कहा कि यदि संस्थान इसकी अनुमति देते हैं, तो सरकार संभवत: जब भी मुद्दा उठाएगी, निर्णय लेगी।
एक जनवरी को, उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा तटीय शहर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें कॉलेज के अधिकारियों ने हिजाब पहनकर उन्हें कक्षा में प्रवेश करने से मना कर दिया था। यह चार दिन बाद था जब उन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने की प्रमुख अनुमति का अनुरोध किया था, जिसकी अनुमति नहीं थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्रे गौड़ा ने कहा था कि तब तक छात्र हिजाब पहनकर कैंपस में आते थे और स्कार्फ हटाकर कक्षा में प्रवेश करते थे।
रुद्रे गौड़ा ने कहा था, “संस्था में हिजाब पहनने पर कोई नियम नहीं था और चूंकि पिछले 35 वर्षों में कोई भी इसे कक्षा में नहीं पहनता था। मांग के साथ आए छात्रों को बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त था। ”

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TAGS: Government, Karnataka, High Court, Hijab, religious, practice, educational institutions
OUTLOOK 21 February, 2022
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