सरकार को संसद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के 'क्रीमी लेयर' संबंधी फैसले को कर देना चाहिए था निरस्त: खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा के आधार पर एससी और एसटी को आरक्षण से वंचित करने का विचार "निंदनीय" है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त करने के लिए संसद में कानून लाना चाहिए था।
इस महीने की शुरुआत में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने 6:1 बहुमत के फैसले में फैसला सुनाया था कि राज्य सरकारों को अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर एससी सूची के भीतर समुदायों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति है।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।
खड़गे ने यहां संवाददाताओं से कहा, "क्रीमी लेयर लाकर आप किसे लाभ पहुंचाना चाहते हैं? क्रीमी लेयर (अवधारणा) लाकर आप एक तरफ अछूतों को नकार रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने हजारों सालों से विशेषाधिकारों का आनंद लिया है। मैं इसकी निंदा करता हूं।" उन्होंने कहा कि सात न्यायाधीशों द्वारा उठाया गया क्रीमी लेयर का मुद्दा दिखाता है कि उन्होंने एससी और एसटी के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है।
खड़गे ने कहा, "जब तक अस्पृश्यता रहेगी, तब तक आरक्षण होना चाहिए और रहेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे।" कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का निजीकरण कर दिया है और बहुत सारी रिक्तियां हैं, लेकिन वे भर्ती नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "एससी और एसटी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। कोई भी एससी उच्च-स्तरीय पदों पर नहीं है। वे एससी और एसटी को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं।"
खड़गे ने कहा, "मुझे न्यायालय का निर्णय आश्चर्यजनक लगा। जो लोग वास्तविक जीवन में अस्पृश्यता का सामना कर रहे हैं और उच्च पदों पर आसीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भेदभाव का सामना कर रहे हैं। अगर उनके पास पैसा है, तब भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है।" उन्होंने कहा, "मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग एकजुट हों और सुनिश्चित करें कि इस निर्णय को मान्यता न मिले और यह मामला फिर से न उठाया जाए।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस उप-वर्गीकरण से संबंधित अन्य बातों पर चर्चा कर रही है और विभिन्न राज्यों के बुद्धिजीवियों और नेताओं के साथ चर्चा के बाद आगे के कदमों पर निर्णय लेगी।
खड़गे ने कहा, "हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।" उन्होंने कहा, "मैंने पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस पर हाथ नहीं डालेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रीमी लेयर (अवधारणा) लागू न हो, उन्हें संसद में (एक कानून) लाना चाहिए था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि यह सरकार कुछ घंटों में विधेयक तैयार कर देती है और अब निर्णय आए लगभग 15 दिन हो चुके हैं।
खड़गे की यह टिप्पणी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि संविधान में बी आर अंबेडकर द्वारा दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संविधान में दिए गए एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा हुई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं से कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि एनडीए सरकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।"