सरकार का बड़ा फैसला, 'कार में पिछली सीट पर बैठने पर भी लगानी होगी बेल्ट, नहीं तो कटेगा चालान'
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार वाहन निर्माताओं के लिए पिछली सीटों के लिए भी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन निर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर देना अनिवार्य है।. उन्होंने कहा कि अब कार में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को सीट बेल्ट लगानी होगी। यानी कार के पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा।
इंडिया@75 का जश्न मनाने के लिए एक बिजनेस स्टैंडर्ड कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के कारण, हमने निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा।" टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जब उनकी कार महाराष्ट्र के पालघर जिले में डिवाइडर से टकरा गई।
हालांकि पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं।
हाल ही में सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के दौरान सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या क्रमशः 15,146 और 39,102 थी।