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22 June 2024

जीएसटी काउंसिल ने लिए कई बड़े फैसले; सभी दूध के डिब्बों, कार्टन बॉक्सों पर 12% GST, प्लेटफॉर्म टिकट को छूट

ANI

53वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बैठक में कई फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि  के बाद बताया कि इंडियन रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पर जीएसटी नहीं लगेगा। साथ ही सोलर कुकर और स्टील एवं एल्यूमिनियम से बने मिल्क कैन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। पेपर और पेपर बोर्ड से बने कार्टन पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। साथ ही कारोबार को बढ़ाने और टैक्स देने वालों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले लिए हैं।

वित्त मंत्री ने बताया कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर्स पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने की चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि पेपर कार्टन बॉक्स और स्प्रिंकलर पर जीएसटी घटाने से हिमाचल और जम्मू एवं कश्मीर के सेब उत्पादकों को खासा लाभ पहुंचेगा। पूरे देश में आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। नकली इनवॉइस के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की घटनाओं पर लगाम लगेगी।

काउंसिल मीटिंग के दौरान मुकदमों को कम करने का फैसला भी लिया गया। अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मोनेट्री लिमिट बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। हाई कोर्ट के लिए यही रकम 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये होगी। रेलवे के बैटरी चालित वाहनों और इंट्रा रेलवे सर्विसेज पर भी टैक्स छूट दी गई है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हमारा इरादा जीएसटी करदाताओं के जीवन को आसान बनाना है। हम कम से कम अनुपालन की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं सीजीएसटी की ओर से इस तथ्य को रेखांकित करना चाहती हूं कि यहां बाएं, दाएं और केंद्र में नोटिस नहीं भेजे जा रहे हैं। सभी सक्रिय करदाताओं में से केवल 1.96% को केंद्रीय जीएसटी से कोई नोटिस भेजा गया है..." सीतारमण ने कहा, "अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत होने जा रही है। इससे हमें फर्जी चालान के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी..."

निर्मला सीतारमण ने कहा, "छोटे करदाताओं की मदद के लिए, परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश की है, परिषद ने सिफारिश की है कि इसे 30 जून तक बढ़ाया जाए। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न के लिए लागू होगा।"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 30-11-2021 तक दायर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से समान आवश्यक संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की।

निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रिसमूह का अध्यक्ष बनाया गया है। अगली बैठक में सम्राट चौधरी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए किए गए कार्यों पर यथास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम दरों को तर्कसंगत बनाने का काम शुरू करेंगे।" बैठक में गोवा और मेघालय के सीएम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ओडिशा के डिप्टी सीएम, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था।

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OUTLOOK 22 June, 2024
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