Advertisement
10 September 2019

चालान से बचने के लिए इस शख्स ने अपनाया अनोखा तरीका, हेलमेट पर चिपका लिए दस्तावेज

ANI

संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत सख्त किए गए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने से बचने के लिए गुजरात के एक शख्स ने अनोखा तरीका अपनाया है। गुजरात में वडोदरा के रहने वाले आर शाह ने अपने हेलमेट पर ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, बीमा और अन्य दस्तावेज चिपका लिए हैं।

वडोदरा के रहने वाले आर शाह नाम के इस शख्स का कहना है कि 'बाइक चलाने से पहले मैं जो सबसे पहला काम करता हूं वो है हेलमेट पहनना, इसलिए मैंने सभी कागजात इस पर चिपका दिए ताकि नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार मुझे कोई जुर्माना न भरना पड़े।' सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा हो रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं।

भारी जुर्माने की खबरें

Advertisement

पिछले दिनों कई ऐसे मामले आए जिनमें लोगों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा। यह कानून पूरे देश में एक सितंबर से लागू हो गया है हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है। खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से आई हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगी। ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जबकि गुजरात ने कहा है कि वह आरटीओ से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रावधान लागू करेगा हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।

जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी

ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था। यह अब 5000 रुपये होगा। ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये। खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था। इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तक का जुर्माना या छह महीने तक सजा का प्रावधान था। इसे अब दस हजार रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की सजा कर दिया गया है। प्रदूषण मुक्त न होने पर पहले एक हजार रुपये तक का जुर्माना था जिसमें अब तीन महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना तक शामिल हो गया है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर पहले पहली बार पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना था। अब छह महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Gujarat, R Shah, Vadodara, driving license, RC, insurance, helmet
OUTLOOK 10 September, 2019
Advertisement