ज्ञानवापी विवाद: कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण में 'वज़ूखाना' को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की, 6 नवंबर तक का दिया गया है समय
वाराणसी की एक अदालत ने शनिवार को यहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के चल रहे एएसआई सर्वेक्षण में "वज़ूखाना" को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक राखी सिंह ने दायर की थी। जिला अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी की और 19 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सर्वेक्षण पूरा करने के लिए एएसआई को 6 नवंबर तक का समय दिया गया है।
जिला सरकार के वकील राजेश मिश्रा ने कहा, "याचिका को खारिज करते हुए, जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत विधिवत संरक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अदालत के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है।"
वर्तमान में, "वज़ूखाना" (मुस्लिम भक्तों के लिए अनुष्ठान करने के लिए एक छोटा जलाशय), जहां हिंदू वादियों द्वारा "शिवलिंग" होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं है ( एएसआई) सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण परिसर में उस स्थान की रक्षा कर रहा है।
गुरुवार को वजूखाना मामले में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने दलील दी कि वजूखाना के सर्वे के बिना ज्ञानवापी परिसर का सच सामने नहीं आ सकता। इस पर आपत्ति जताते हुए मस्जिद प्रबंधन समिति ने अदालत को बताया कि वज़ूखाना का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील किया गया था और हिंदू पक्ष पर मामले को लटकाने के लिए ऐसी मांग करने का आरोप लगाया।
एएसआई यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर के ऊपर किया गया था या नहीं।
एएसआई सर्वेक्षण जुलाई में तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम "न्याय के हित में आवश्यक" है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लाभ होगा।
मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख भी किया था। शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को एएसआई सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में एएसआई से सर्वेक्षण के दौरान कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करने को कहा।