हनुमान चालीसा विवाद: मुंबई HC से सांसद नवनीत राणा को फटकार, FIR रद्द करने से इनकार, कहा- जितनी बड़ी पावर, उतनी बड़ी जिम्मेदारी
मुंबई हाई कोर्ट ने हनुमान चालीसा विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा की याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज दूसरी प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया और कहा कि जिनती बड़ी पावर होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं, विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका मुंबई सत्र न्यायालय में दायर की गई है जिस पर कल सुनवाई होगी।
दोनों के ख़िलाफ़ पहली एफआईआर के बाद दूसरी एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें आईपीसी की धारा 353 के तहत आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने दोनों एफआईआर को कंबाइन करने से भी मना कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं इसलिए दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए। कोईट ने दूसरी एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस देने का आदेश मुंबई पुलिस को दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज कीं। विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस ने 23 अप्रैल को पहली प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में इसने इस प्राथमिकी में देशद्रोह का आरोप जोड़ दिया। 24 अप्रैल को, एक लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए खार पुलिस ने राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की।