Advertisement
28 May 2019

हापुड़ लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देने से इनकार

FILE PHOTO

हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को आगे जांच करने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के आदेश देने वाली मांग को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

मांस निर्यातक 45 वर्षीय कासिम कुरैशी की हत्या मामले में बेंच मृतक के रिश्तेदार समीउद्दीन की ओर से दायर नयी अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में कहा गया है कि मांस निर्यातक के दोनों भाइयों की तरफ से हापुड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए बयानों में हुए खुलासों के मद्देनजर आगे जांच की जरूरत है।

याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने समीउद्दीन से ट्रायल कोर्ट का रुख करने को कहा जो कानून के मुताबिक फैसला लेगी।

Advertisement

राज्य सरकार से तलब की थी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने हापुड़ भीड़ हत्या मामले में जांच पर नयी स्थिति रिपोर्ट दायर की है। अदालत ने आठ अप्रैल को राज्य सरकार को इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था जिसमें पिछले साल जून में गोरक्षा के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और अन्य के साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी।

ये था मामला

यूपी के हापुड़ में साल 2018 में बीफ तस्करी के शक में कासिम नाम के शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में कुछ और लोग भी जख्मी हुए थे। इस घटना के चश्मदीद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया है कि यूपी पुलिस इस मामले में ठीक से जांच नहीं कर रही है, यहां तक कि चश्मदीदों के बयान भी दर्ज नहीं किए गए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यूपी पुलिस को जांच आगे बढ़ाने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का आदेश दे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Hapur, lynching, SC, declines, pass, order, filling, supplementary, charge, sheet
OUTLOOK 28 May, 2019
Advertisement