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22 October 2024

हरियाणा सरकार ने कैथल में पराली जलाने के आरोप में किसानों को किया गिरफ्तार, 24 कृषि अधिकारियों को किया निलंबित

file photo

हरियाणा सरकार ने सप्ताहांत में कैथल जिले में पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों को गिरफ्तार किया। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि, बाद में किसानों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। राज्य के कृषि विभाग ने पराली जलाने पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए 24 अधिकारियों को निलंबित भी किया।

कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 327 किसानों को चालान मिले हैं और 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 8.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल पराली जलाने की 689 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस सीजन में 655 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं।

एक वरिष्ठ कृषि अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "इन किसानों के कृषि रिकॉर्ड में रेड एंट्री डाल दी गई है। इसका मतलब है कि वे दो साल तक मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे।"

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इस बीच, विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के 874 मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि 397 मामलों में 10.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 394 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में "रेड एंट्री" की गई। हरियाणा के कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने भी किसानों से पराली न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा, "हम किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 1,000 रुपये दे रहे हैं।"

हाल ही में शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी और आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण में योगदान देने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने में विफल रहने के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की आलोचना की थी।

पंजाब-हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को तलब किया था ताकि पराली जलाने के मामले में उनकी निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण दिया जा सके, जो सर्दियों के महीनों में दिल्ली एनसीआर की खराब होती वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कारक है।

जस्टिस अभय एस ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने निराशा व्यक्त की। पीठ ने कहा, "यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे और सब कुछ समझाएंगे। कुछ भी नहीं किया गया है, पंजाब सरकार के साथ भी यही सच है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है।"

अदालत ने कहा कि पंजाब ने पिछले तीन वर्षों में पराली जलाने के लिए एक भी किसान पर मुकदमा नहीं चलाया है और इस मुद्दे से निपटने में "दंतहीन बाघ" बनने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की आलोचना की।

दिल्ली का AQI गिरकर 'बहुत खराब'

इस बीच, सर्दियां आते ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दिन-ब-दिन खराब होने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को एक्यूआई 317 दर्ज किया गया, जो कि 'बहुत खराब' श्रेणी में आ गया है और 27 निगरानी स्टेशन रेड जोन में हैं। जो इलाके 'बहुत खराब' श्रेणी में आते हैं उनमें मुंडका, बवाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, अलीपुर, अशोक विहार, आया नगर, बुराड़ी, द्वारका, मंदिर मार्ग शामिल हैं।

विपक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना की

कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार की कार्रवाई को 'तुगलकी फरमान' बताया, जिससे उनकी धारणा जाहिर होती है कि सरकार का दृष्टिकोण गुमराह करने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तर्क दिया कि कई किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं और उन्हें दंड की बजाय समाधान की जरूरत है।

हुड्डा ने कहा, "किसान मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। किसानों पर जुर्माना लगाने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें रेड लिस्ट में डालने की बजाय सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। फिलहाल सरकार पराली के निपटान के लिए जिन मशीनों की बात कर रही है, वे कारगर साबित नहीं हो रही हैं। मशीनों की संख्या भी बहुत कम है। खासकर छोटे किसान इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा में पराली जलाने, डीजल बसों और ईंट भट्टों को भी दोषी ठहराया, जहां भाजपा सत्ता में है। हालांकि, उन्होंने आप शासित पंजाब को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के लिए भाजपा की “गंदी राजनीति” को जिम्मेदार ठहराया।

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OUTLOOK 22 October, 2024
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