हरियाणा से दिल्ली को मिल रहा है कम पानी, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो अप्रैल को सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जल बोर्ड ने कहा है कि हरियाणा रोजाना तय मात्रा से 120 क्यूसेक कम पानी दे रहा है। जल बोर्ड की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ सुनवाई कर रही है।
जल बोर्ड के वकील ने दिल्ली में पानी संकट का हवाला देते हुए मांग की है कि वजीराबाद जल संयंत्र को हरियाणा से रोजाना 450 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल उसे प्रतिदिन सिर्फ 330 क्यूसेक पानी मिल रहा है। दायर याचिका में जल बोर्ड ने कहा है कि हरियाणा के यमुना नदी में पानी की सप्लाई बंद कर देने की वजह से दिल्ली में पानी संकट पैदा हो गया है। उसने पड़ोसी राज्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पानी की सप्लाई से जुड़े अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रहा है और यमुना के बहाव को लेकर बेहतर स्थिति में होने का गैर-वाजिब फायदा उठा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार से कहा था कि वह दिल्ली को रोजाना पानी देने के मामले में 2014 के निर्देशों का पालन करे।