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02 October 2020

हाथरस मामला: इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू, लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं

हाथरस मामले को लेकर एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर गांधी जयंती के मौके पर कई संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, लेकिन इससे पहले ही अब इंडिया गेट पर भीड़ जुटने पर रोक लगा दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इंडिया गेट के आसपास किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि इंडिया गेट पर धारा 144 लगाई गई है, ऐसे में यहां पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। साथ ही जंतर-मंतर और अन्य जगहों पर भी सौ से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे।

डीसीपी दिल्ली ने बताया कि आम लोगों को ये सूचित किया जाता है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के मुताबिक, जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत है। इसके लिए भी संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी होगी।

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बता दें कि गुरुवार को इंडिया गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के हाथरस की घटना को लेकर कैंडल लाइट मार्च किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस की पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जा रहे थे। इस दौरान उन्हें यूपी की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में छोड़ दिया गया।

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TAGS: हाथरस मामला, इंडिया गेट, धारा 144, लागू, लोगों के इकट्ठा, अनुमति नहीं, Hathras Case, Section 144, Imposed, Around India Gate, No Gathering, Allowed
OUTLOOK 02 October, 2020
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