नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं डाल पाएंगे वोट
पीटीआई के मुताबिक, न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ईसी और शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती के तर्कों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आयोग ने 23 जून को मिश्रा को अपने चुनाव व्यय रिटर्न में पेड न्यूज पर खर्च किए गए रुपयों का खुलासा नहीं करने पर अयोग्य करार दिया था। इसके अलावा अदालत ने उन पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने की भी रोक लगा दी थी।
मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता मामले को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। पेड न्यूज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को मंत्री मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सुनवाई के दौरान नरोत्तम की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने फैसला करने में देरी की है।
चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को जारी मतदाता सूची में मिश्रा को मतदान के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आयोग ने इसके साथ ही विधानसभा को अलग से पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को मतदान करने का अधिकार नहीं है।
13 जुलाई यानि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट को तय करना था कि मिश्रा 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं।