डीडीसीए मामले में कोर्ट ने की केजरीवाल की दलील खारिज
केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली की ओर से दायर मानहानि के मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से डीडीसीए की 1999 से 2014 के बीच हुई मीटिंग के मिनट्स मंगाने के लिए आदेश देने की मांग की थी।
संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच अन्य को मानहानि के मामले में कोई राहत देने से इंकार कर दिया। केजरीवाल और पांच अन्य आप नेताओँ पर भाजपा ने मानहानि का केस दायर कर रखा है। पांच अन्य नेताओँ में राघव चढ्ढा, कुमार विश्वास, संजय सिहं, आशुतोष और दीपक वाजपेई शामिल हैं। आप नेताओं ने आप नेताओं ने भाजपा नेताओँ और तत्कालीन अध्यक्ष पर 2000 से 2013 के दौरान डीडीसीए (दिल्ली और ड्रिस्टिक्ट क्रिकेट एसोसिएसन) में अनियमितताएं बतरने का आरोप लगाया था।
इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री अरुण जेतली ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि मामले में देरी करने के मकसद से ही केजरीवाल उल्टी सीधी दलीलें दे रहे हैं। मंगलवार को मामले में केजरीवाल ने 1999 से 2014 के बीच डीडीसीए की मीटिंग के मिनट्स तलब करने की अदालत से गुहार लगाई थी। केजरीवाल पर अलग से दस करोड़ रुपये की मानहानि का मामला जेतली ने दायर कर रखा है। जेतली ने डीडीसीए की अनियमितताओं से जुड़े आरोपों को फर्जी और मानहानि को चोट करने वाला बताया था। इस मामले में रामजेठमलानी केजरीवाल की ओर से वकील थे और उन्होंने जेतली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तब केजरीवाल ने अदालत को कहा था कि उन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने के लिए एडवोकेट जेठमलानी को नहीं कहा था।