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21 November 2019

राजीव गांधी हत्या कांड के दोषी रॉबर्ट पायास को मद्रास हाई कोर्ट से 30 दिन की पैरोल मिली

मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे सात दोषियों में से एक रॉबर्ट पायास को 30 दिनों के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है।

बेटे की शादी के लिए मिलेगी रिहाई

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और आर. एम. टी. टीका रमन की खंडपीठ ने पायास को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। उसने अपने बेटे की शादी की तैयारियों पर पैरोल देने की मांग की थी। पायास को 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा।

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ये शर्तें लागू होंगी पायास पर

पैरोल की अवधि में तय शर्तों के मुताबिक वह मीडिया, राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से बात नहीं कर पाएगा। उसे अच्छा आचरण अपनाना होगा। वह सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाला कोई काम नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने सितंबर में याचिका दायर करके प्रार्थना की थी कि वह 16 अगस्त 1991 से जेल में बंद है। उसने 28 साल से ज्यादा की सजा काट ली है। इस अवधि के दौरान उसने तमिलनाडु सप्सेंशन ऑफ सेंटेंस रूल्स, 1982 के तहत मिलने वाली आकस्मिक और सामान्य छुट्टियां नहीं ली हैं।

जुलाई में नलिनी को मिला था पैरोल

कोर्ट ने जुलाई में राजीव गांधी केस की एक अन्य सजायाफ्ता नलिनी को भी एक माह की पैरोल दी थी। उसने अपनी पुत्री की शादी की तैयारियों के लिए जेल से रिहा करने की मांग की थी।

पायास और छह अन्य लोग मुरुगन, सांथन, पेरारिवलन, एस. जयकुर और नलिनी आजीवन कारावास की सजा काट काट रहे हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान आत्मघाती धमाके में राजीव गांधी की हत्या की थी। इस केस में इन लोगों को दोषी ठहराया गया था।

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TAGS: Robert Payas, Rajiv Gandhi, madras high court, nalini, assassination
OUTLOOK 21 November, 2019
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