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29 July 2022

मानहानि केस: कांग्रेस नेताओं को हाईकोर्ट का आदेश- तुरंत डिलीट करें स्मृति ईरानी और उनकी बेटी से जुड़ा ट्वीट

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर दीवानी मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को शुक्रवार को समन जारी किया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने कांग्रेस के तीन नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ और उनकी बेटी पर लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते, तो सोशल मीडिया मंच ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब स्वयं इससे संबंधित सामग्री हटा दें।

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बता दें कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की चर्चित नेता स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर बिफर पड़ी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस नेता गांधी परिवार के निर्देश पर उनकी बेटी की छवि खराब करने में जुटे हैं जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। ईरानी ने कहा था कि वो अपनी 18 वर्षीय बेटी पर आधारहीन आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोर्ट जाएंगी।

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TAGS: Delhi High Court, issues summons, Congress leaders, Smriti Irani's defamation suit
OUTLOOK 29 July, 2022
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