हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- मौजूदा चिकित्सा ढांचा पूरी तरह चरमराया, सभी को दें इलाज
हाई कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच लड़खड़ाती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था फिलहाल चरमरा गई है और हकीकत सामने आ गई है। दिल्ली सरकार ने जब दावा किया कि आधारभूत ढांचा चरमराया नहीं है तो हाई कोर्ट ने कहा- आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अपना सिर रेत में छुपा लेता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोविड-19 से पीड़ित दिल्ली के सभी निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि आज हमें आपको जवाब देना होगा, आप इस स्थिति का बचाव करेंगे, क्योंकि हम राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। हम हमेशा दोषी को दोषी ही कहेंगे। कोर्ट ने कहा कि राज्य की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, और हकीकत सामने आ गई है। लेकिन कोर्ट मरीज से यह बात नहीं कह सकता। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपका स्वास्थ्य बजट पर कुल कितना खर्च हो रहा है।
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित है उन्हें इलाज के लिए मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराए। कोर्ट ने कहा कि हमने शपथ ली है लोगों के उनको अधिकारों को सुरक्षित रखने की और स्वास्थ्य समय अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को मिल सके। इसलिए हम यहां ये आदेश दे रहे हैं ताकि इस शख्स की जान बच पाए।
एक वेटिंलेटर की मरीज की याचिका पर सुनवाई करते हए पीठ ने कहा कि हम सिर्फ एक व्यक्ति के मामले में आदेश नहीं दे सकते क्योंकि इससे बाकी मरीजों के अधिकारों का हनन होगा। कोर्ट दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो दिल्ली के सभी नागरिकों को अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराएं।