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13 May 2024

1984 के दंगों के मामले में सज्जन कुमार को बरी करने के खिलाफ याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

file photo

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को 22 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और गवाहों में से एक शीला कौर की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि पहले के आदेश के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की अभी तक मांग नहीं की गई है और रजिस्ट्री से निर्देश का अनुपालन करने को कहा।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा,"15 मार्च, 2024 के आदेश के बावजूद, इस अदालत को ई-टीसीआर (ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड) प्राप्त नहीं हुआ है। रजिस्ट्री को फिर से आज से दो सप्ताह के भीतर ई-टीसीआर की मांग करने का निर्देश दिया गया है और इसे वकील को प्रदान किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर पक्षों की ओर से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित रहना होगा।''

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20 सितंबर, 2023 को, विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने कुमार को "संदेह का लाभ" देकर मामले में बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष "उचित संदेह से परे आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा"। निचली अदालत ने दो अन्य आरोपियों - वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता - को भी यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे का मामला साबित करने में विफल रहा। सुल्तानपुरी में हुई घटना के दौरान एक सिख व्यक्ति सुरजीत सिंह की मौत हो गई थी।

कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसमें धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (धारा 153 ए), किसी अपराध के लिए उकसाना (धारा 109), हत्या (धारा 302) और दंगा(147) शामिल है। 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे। दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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OUTLOOK 13 May, 2024
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