8 जून से होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल और मॉल खुलेंगे, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश
सरकार ने गुरुवार को दफ्तरों, होटल और रेस्तरां, धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल आदि में कामकाज शुरू करने के लिए नए सिरे से दिशानिर्देश (एसओपी) जारी किए। रेस्तरां, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल आदि 8 जून से खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी ऑफिस बंद रहेंगे, सिवाय चिकित्सा और जरूरी सेवाओं के। कंटेनमेंट जोन से बाहर के दफ्तरों को ही खोलने की इजाजत होगी।
ऑफिसः किसी में लक्षण दिखा तो तत्काल अलग बिठाना पड़ेगा
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एसओपी में कहा गया है कि ऑफिस में किसी व्यक्ति में कोविड-19 का लक्षण पाया गया तो उसे तत्काल दूसरों से अलग बैठाना पड़ेगा। उसे जब तक डॉक्टर ना देख ले तब तक फेस मास्क या फेस कवर उपलब्ध कराना होगा। ऑफिस प्रबंधन को तत्काल चिकित्सा सुविधा बुलानी पड़ेगी। हेल्थ अथॉरिटी स्थिति का आकलन कर अपनी राय देगी। अगर संदिग्ध व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण पाए गए तो उसे घर में आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर लक्षण मध्यम स्तर के या गंभीर हुए तो उचित प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका इलाज होगा।
होटल-रेस्तरां : आधी क्षमता के साथ ही खुलेंगे
नॉन कंटेनमेंट जोन में अगले हफ्ते से खुलने वाले रेस्तरां के लिए जारी एसओपी में कहा गया है कि उनमें शारीरिक दूरी मानकों का पालन करने के लिए आधी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को रेस्तरां में जाने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं होगा। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर डिस्पेंसर रखना अनिवार्य होगा। रेस्तरां में बैठने के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, फेस कवर हैंड हाइजीन जैसी चीजों का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें अपने फोन में आरोग्य सेतु एप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। होटलों में गेस्ट को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और सेहत आदि के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। स्वचालित सीढ़ियों पर दो लोगों के बीच एक सीढ़ी खाली रहेगी।
शॉपिंग मॉलः सिनेमा हॉल, गेमिंग वाली जगहें बंद रहेंगी
8 जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल भी खोले जा सकेंगे, लेकिन इनमें सिनेमा हॉल, गेमिंग और बच्चों के खेल वाले क्षेत्र बंद ही रहेंगे। मॉल में घुसने के लिए सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्हीं लोगों को मॉल में प्रवेश की अनुमति होगी जो मास्क या फेस कवर लगाएंगे। मॉल के भीतर भी उन्हें पूरे समय इन्हें पहने रहना पड़ेगा। यहां भी उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं होगा। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं एवं बीमार कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं।
धार्मिक स्थलः प्रसाद वितरण पर अभी पाबंदी रहेगी
धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के मुताबिक इनके प्रवेश द्वार पर भी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें महामारी का कोई लक्षण नहीं होगा। प्रवेश करने वाले सभी लोगों को फेस कवर या मास्क पहनना पड़ेगा, श्रद्धालुओं के बीच शारीरिक दूरी भी अनिवार्य होगी। उन्हें जहां तक संभव हो, अपने जूते चप्पल गाड़ियों में ही रखने पड़ेंगे। धर्म स्थलों के बाहर और पार्किंग वाली जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। धर्मस्थल परिसर के अंदर और बाहर की सभी दुकानों, स्टॉल कैफिटेरिया आदि में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रवेश करने से पहले लोगों को अपने हाथ-पैर साबुन से धोने पड़ेंगे। प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की मनाही होगी। प्रसाद का वितरण या पवित्र जल के छिड़काव की भी मनाही होगी। कम्युनिटी किचन, लंगर, अन्नदान आदि के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना पड़ेगा।