खाप पंचायत के खिलाफ अगर केंद्र नहीं करेगा कार्रवाई तो हम उठाएंगे कदम: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खाप पंचायतों और ऐसे संघों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी खाप एक बालिग जोड़े को शादी से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लड़के-लड़कियों पर हमले करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई खाप, समाज या माता-पिता बालिगों को किसी के साथ शादी करने से रोक नहीं सकते हैं।
कोर्ट ने इसके साथ ही खाप के आदेश पर होने वाले इस तरह के हमले रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठाती, तो फिर हमें कदम उठाना होगा। कोर्ट अब दो हफ्तों बाद इस मामले में सुनवाई करेगा।
SC three-judge bench, headed by Chief Justice of India Dipak Misra, comprising Justices A M Khanwilkar and D Y Chandrachud, rapped the Centre for failure in controlling attacks on love marriages and diktats of khap panchayats.
— ANI (@ANI) January 16, 2018
Supreme Court today said 'if the Centre does not act towards banning Khap Panchayats, then the court will step in'
— ANI (@ANI) January 16, 2018