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16 January 2018

खाप पंचायत के खिलाफ अगर केंद्र नहीं करेगा कार्रवाई तो हम उठाएंगे कदम: सुप्रीम कोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खाप पंचायतों और ऐसे संघों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी खाप एक बालिग जोड़े को शादी से नहीं रोक सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि लड़के-लड़कियों पर हमले करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई खाप, समाज या माता-पिता बालिगों को किसी के साथ शादी करने से रोक नहीं सकते हैं।

कोर्ट ने इसके साथ ही खाप के आदेश पर होने वाले इस तरह के हमले रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठाती, तो फिर हमें कदम उठाना होगा। कोर्ट अब दो हफ्तों बाद इस मामले में सुनवाई करेगा।

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TAGS: If an adult man, and woman marry, no khap, panchayat
OUTLOOK 16 January, 2018
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