फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो हो सकता है एक हजार रुपये का जुर्माना, नोएडा पुलिस का फरमान
अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपके फोन में आरोय सेतु ऐप नहीं है तो आप को सजा हो सकती है। इसे लॉकडाउन का उल्लंघन मानते हुए आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है और छह माह की जेल हो सकती है। ये फरमान नोएडा पुलिस ने जारी किया है। नोएडा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। नोएडा रेड जोन में है और प्रसाशन ने यहां धारा 144 को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) अखिलेश कुमार ने 'आउटलुक' को बताया कि स्मार्टफोन यूजर्स के मोबाइल पर अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। इसके लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जिसके तहत एक हजार रुपये का जुर्माना और छह माह की सजा का प्रावधान है। बता दें कि लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर पुलिस आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई कर रही है।
पहले निजी और सरकारी कर्मचारियों के लिए किया था अनिवार्य
इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य किया था। इसके बाद सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ये ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों के लिए भी आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना जरूरी होगा। सभी संस्थानों के प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों द्वारा ऐप का इस्तेमाल किया जाए।
कांग्रेस ने उठाए थे सवाल
आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के खतरे से अलर्ट रहने में यूजर की मदद करता है। साथ ही यह लोगों को जरूरी जानकारी, कोरोना के संक्रमण से बचने के तरीके और लक्षण के बारे में भी बताता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इससे लोगों के निजी डेटा की चोरी और गोपनीयता भंग होने की आशंका जाहिर की थी।