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30 September 2019

आइएनएक्स मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

सीबीआइ ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था

सीबीआइ ने चिदंबरम को पिछले 21 अगस्त गिरफ्तार किया था। वह तभी से हिरासत में हैं। उन्होंने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन नहीं किया। बल्कि उन्होंने सीधे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। उन्हें नई दिल्ली के जोर बाग स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। तीन अक्टूबर से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं चिदंबरम

जस्टिस सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता की जमानत याचिका अस्वीकार करते हुए कहा कि जमानत मिलने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि सबूतों के साथ कोई गड़बड़ी किए जाने की कोई आशंका नहीं है।

एफआइपीबी की मंजूरी में अनियमितताओं के आरोप

सीबीआइ ने पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ एफआइआर 15 मई 2017 को दर्ज की थी। आरोप लगाया गया था कि आइएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए एफआइपीबी की मंजूरी में अनियमितताएं बरती हैं। उस समय चिदंबर वित्त मंत्री के पद थे। इसके बाद 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में मनी लांड्रिंग का भी केस दर्ज किया।

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TAGS: INX Media, Chidambaram, high court, ex finance miniter, congress
OUTLOOK 30 September, 2019
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