आईआरसीटीसी मामला: अदालत ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय किए
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे व राज्य में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए। इसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी शुरू हो गई है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के साझा आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के दो होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।
कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए। अदालत ने तीनों आरोपितों से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे? तीनों आरोपितों ने खुद को दोषी मानने से इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और इसे चुनौती देंगे।
यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आइआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे।
बताया गया कि लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर में कोर्ट पहुंचे। तेजस्वी यादव और राबड़ी भी लालू यादव के साथ कोर्ट पहुंचे थे। वहीं, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में भी अदालत आज लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय हो सकते हैं।