चिदंबरम के परिजनों के खिलाफ आयकर विभाग ने दायर किए चार आरोपपत्र
आयकर विभाग ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटे कार्ति और बहू श्रीनिधि के खिलाफ ब्लैक मनी ऐक्ट के तहत शुक्रवार को चार आरोपपत्र दाखिल किए हैं। इन सभी पर विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं करने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार चेन्नै की स्पेशल कोर्ट में ब्लैक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम ऐंड असेट्स) की धारा 50 और इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऐक्ट, 2015 के तहत विभाग ने आरोपपत्र दाखिल किया है।
अधिकारियों ने बताया कि नलिनी चिलंबरम, कार्ति और श्रीनिधि पर आरोप है कि इन लोगों ने इंग्लैंड के कैंब्रिज में करीब 5.37 करोड़ रुपये की संपत्ति, इसी देश में में ही इनकी 80 लाख रुपये और अमेरिका में 3.28 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा पूरी तरह या आंशिक तौर पर नहीं किया है।
आरोपपत्र में कहा गया है कि चिदंबरम परिवार ने टैक्स अथॉरिटी के समक्ष अपने इस निवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा ब्लैक मनी कानून का उल्लंघन करते हुए कार्ति की कंपनी चेस ग्लोबल अडवाइजरी ने भी अपने निवेश के बारे में जानकारी नहीं दी। कालेधन की समस्या से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में यह काननू बनाया था।