POCSO अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं: लॉ कमीशन
लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने शुक्रवार को केंद्र को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया। आयोग ने 16-18 आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा के मामले में निर्देशित न्यायिक विवेक शुरू करने पर भी जोर दिया। देश में यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र अभी 18 वर्ष है।
पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की आयु के संबंध में अपनी रिपोर्ट में, कानून आयोग ने सुझाव दिया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं होने पर भी मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है।
पैनल ने कहा कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा और अदालतों को भी मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई जहां यह देखा गया है कि किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और आपराधिक इरादा गायब हो सकता है।
पिछले साल दिसंबर में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संसद से पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, "बेशक आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट 18 साल से कम उम्र के लोगों की सभी सेक्सुअल एक्टिविटीज को अपराध मानता है, भले ही इसके लिए दो नाबालिगों के बीच सहमति हो या नहीं। एक जज के रूप में मेरे कार्यकाल में मैंने देखा कि इस तरह के मामले जजों के सामने मुश्किल सवाल खड़े करते हैं।"