जम्मू-कश्मीर: जम्मू की अदालत ने ‘राजद्रोहपूर्ण’' लेख के लिए पत्रकार और स्कॉलर के खिलाफ तय किए आरोप, बना रहे थे भारत विरोधी माहौल
जम्मू-कश्मीर में पहली बार, जम्मू की एक अदालत ने ऑनलाइन प्रकाशित एक “राजद्रोहपूर्ण” लेख पर एक स्कालर और एक पत्रकार के खिलाफ आरोप तय किए हैं। एसआईए ने चार्जशीट में आरोप लगाया कि दोनों अपने लेखऔर पाकिस्तान की मदद से राज्य में भारत विरोधी माहौल बना रहे थे। आरोपी सीमा पार अलगाववादियों और कुछ स्थानीय आतंकवादियों के संपर्क में थे।
एक अधिकारी ने कहा कि राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने पत्रकार पीरजादा फहाद शाह और कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधार्थी अब्दुल आला फाजिली के खिलाफ दर्ज मामले की जांच की है, जो इस मामले को आरोप तय करने के चरण तक ले आई है।
एक अधिकारी ने कहा कि शाह और फाजिली के खिलाफ मामले की जांच राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने की थी, जिसने इसे सफलतापूर्वक आरोप तय करने के चरण तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने गुरुवार को कश्मीरी पत्रकार पीरजादा फहद शाह और कश्मीर विश्वविद्यालय के स्कॉलर अब्दुल अला फाजिली के खिलाफ आरोप तय किए।
अधिकारी के मुताबिक, सीआईजे पुलिस स्टेशन (एसआईए-जम्मू) को पिछले साल 4 अप्रैल को "गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी" शीर्षक से एक लेख की एक प्रति के साथ सूचना मिली थी।
अधिकारी ने कहा, "दोनों ने, एक सक्रिय साजिश और पाकिस्तान के समर्थन के तहत, आतंकवादी और अलगाववादी पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन में कथा को पुनर्जीवित करने वाले एक मंच को पुनर्जीवित किया। वे एक छिपे हुए और छलावरण की मदद से डिजिटल प्लेटफार्मों का शोषण करके एक भारत विरोधी कथा फैला रहे थे। शत्रुतापूर्ण विदेशी एजेंसियों और अभियुक्त आतंकवादी संगठनों से प्राप्त अवैध धन,"
दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी के खिलाफ एसआईए द्वारा एकत्रित पर्याप्त सामग्री पाई और फाजिली और शाह के खिलाफ आरोप तय किए। फाजिली पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधि) और 18 (षड्यंत्र, वकालत, उकसाना, उकसाना, आतंकवादी कृत्य को बढ़ावा देना या आतंकवादी कार्य करने की कोई तैयारी) और धारा 121 (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दावे) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना) शामिल हैं।
शाह पर यूएपीए की धारा 13 और 18, आईपीसी की धारा 121 और 153बी और धारा 35 (एफसीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन में विदेशी योगदान स्वीकार करना, या उसके किसी भी आदेश या नियम) और 39 (कंपनी द्वारा एफसीआरए का उल्लंघन) के तहत आरोप लगाए गए हैं। अधिकारी ने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के प्रभारी या ऐसी कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन) शामिल है।
अधिकारी ने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा पार अलगाववादियों और कुछ स्थानीय आतंकवादियों के संपर्क में थे। अधिकारी ने कहा, "अपने प्रकाशनों के माध्यम से, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए लुभाने और उकसाने के एकमात्र इरादे से आतंकवाद की वकालत की है और आतंकवादियों का महिमामंडन किया है।" अधिकारी ने कहा कि एसआईए ने आवश्यक सरकारी मंजूरी हासिल करने के बाद पिछले साल 13 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश की अदालत में मामले में आरोप पत्र दायर किया था।