Advertisement
17 February 2019

जेडीयू ने कहा- पॉक्सो कोर्ट ने नहीं दिया मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ कोई आदेश

FILE PHOTO

बिहार की सत्तारुढ़ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) पार्टी ने दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की विशेष (बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम) पोक्सो कोर्ट ने सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जांच का कोई आदेश नहीं दिया है।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लिखे गये पत्र में जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, स्पेशल कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। उसे सीबीआई को ऐसा कोई निर्देश देने का अधिकार भी नहीं है।

संजय सिंह ने कहा कि यह एक नियमित प्रक्रिया है कि जब भी कोई आरोपी कोर्ट में कोई आवेदन देता है तो उसे विचारार्थ जांच एजेंसी के पास भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सुनी हुई बातों के आधार पर बयान देते रहते हैं। यह महंगा साबित हो सकता है। बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने शेल्टर होम मामले में सीएम नीतीश कुमार की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए थे। 

Advertisement

फंड मुहैया कराने को लेकर दिया है जांच का आदेश

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पॉक्सो कोर्ट ने मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो अन्य नौकरशाहों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2013 से 2018 के बीच शेल्टर होम को फंड मुहैया कराने के मामले में मुख्यमंत्री और कई अन्य अफसरों के खिलाफ जांच की बात की है। स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक स्वयंघोषित चिकित्सक अश्विनी के द्वारा दायर किए गए एक आवेदन जांच पर ये आदेश दिया है।

आरोपी अश्विनी ने दायर की है याचिका     

अश्विनी पर शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों को नशीली दवाइयों का इंजेक्शन लगाकर उनके साथ यौन शोषण करने का आरोप है। अश्विनी ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि मामले की जांच में सीबीआई सबूतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ही इस याचिका में उसने मुजफ्फरपुर के पूर्व डीएम धर्मेंद्र सिंह, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अतुल कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर के पूर्व डिवीजनल कमिश्नर, सामाजिक कल्याण विभाग के वर्तमान सचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का भी जिक्र किया था। 

दिल्ली की पॉक्सो कोर्ट कर रही है मामले की सुनवाई

पॉक्सो जज मनोज कुमार ने सीबीआई से इन नामों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला 7 फरवरी को ही दिल्ली के साकेत स्थित पॉक्सो कोर्ट को दे दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होनी है।

पिछले साल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामला खासा चर्चा में रहा था। इस शेल्टर होम में 30 से अधिक लड़कियों के साथ कथित रुप से यौन सोषण करने का आरोप लगा था।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: JDU, Muzaffarpur, Shelter, Home, Special, Court, authority, order, CBI, CM
OUTLOOK 17 February, 2019
Advertisement