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10 June 2019

गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, योगी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट का है मामला

File Photo

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक पोस्ट' करने के मामले में गिरफ्तार स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए पत्नी जिगीषा अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। कोर्ट मंगलवार को मामले में सुनवाई करेगा। प्रशांत कनौजिया की पत्नी का आरोप है कि उनके पति को यूपी पुलिस ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। पत्नी ने यह भी कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस सादे वर्दी में आई थे और उन्होंने गिरफ्तारी वारंट भी नहीं दिखाए थे।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में प्रशांत की पत्नी जिगीषा अरोड़ा ने कहा कि कुछ लोग बिना वर्दी घर पर आए और प्रशांत को गिरफ्तार करके ले गए। उन लोगों ने न कोई वारंट दिखाया और न ही कोई एफआईआर की कॉपी। ट्रांजिट रिमांड के लिए प्रशांत को दिल्ली में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था या नहीं। इस पर भी सवाल है। प्रशांत कनौजिया की पत्नी ने यह भी दावा किया कि उसे एक पुलिसकर्मी ने फोन पर बताया था कि प्रशांत जिला जेल में हैं। उसे किस जेल में रखा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है

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न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने सोमवार को एक वकील के इस प्रतिवेदन का संज्ञान लिया कि गिरफ्तार किए पत्रकार की पत्नी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि यह गिरफ्तारी 'अवैध' और 'असंवैधानिक' है। पत्रकार की पत्नी जिगीषा अरोड़ा ने कनौजिया की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।

प्रशांत को 8 जून को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली के शख्स प्रशांत कनौजिया को शनिवार (8 जून) दोपहर को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर प्रशांत कनौजिया को लखनऊ भेजा गया है। प्रशांत पर आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक महिला खुद को सीए योगी आदित्यनाथ की प्रेमिका बता रही थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने योगी का जिक्र करते हुए एक टिप्पणी की थी।

एक उपनिरीक्षक ने प्रशांत के खिलाफ दर्ज की है प्राथमिकी

उत्तर प्रदेश के हजरतगंज पुलिस थाने में शुक्रवार रात को एक उपनिरीक्षक ने प्रशांत कनौजिया के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है जिसमें आरोप लगाया है कि आरोपी ने ‘मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की’ इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ 'आपत्तिजनक' टिप्पणी की और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है।

प्रशांत कनौजिया पर आईटी एक्ट की धारा 66 और मानहानि की धारा (आईपीसी 500) लगाई गई है। इसके अलाव आईपीसी 505 (सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार बयान) भी लगाया गया है।

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TAGS: Journalist Prashant Kanojia, Wife, Moves, SC, Against Arrest, Plea, Heard, On Tuesday
OUTLOOK 10 June, 2019
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