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26 September 2024

कर्नाटक सरकार ने राज्य में सीबीआई जांच पर लगाई रोक, केंद्रीय एजेंसी को बताया 'पक्षपाती'

file photo

कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के कानून मंत्री एच के पाटिल ने इस आदेश की पुष्टि की।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा, "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत कर्नाटक राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति देने वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है।"

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, किसी भी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए सीबीआई को अपनी जांच करने से पहले संबंधित राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता होती है। राज्य के कानून मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सहमति वापस लेने का फैसला केंद्रीय एजेंसी को "पक्षपाती" बताए जाने के बाद लिया गया है।

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मंत्री पाटिल ने कहा, "ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह स्पष्ट है कि सीबीआई या केंद्र सरकार अपने साधनों का उपयोग करते समय उनका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। इसलिए, हम मामले-दर-मामला जांच करेंगे और (सीबीआई जांच के लिए सहमति) देंगे, सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।"

कर्नाटक कैबिनेट का यह फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ कथित MUDA घोटाले मामले में पुलिस जांच के आदेश के बाद आया है। हालांकि, कानून मंत्री के अनुसार, सीबीआई जांच पर प्रतिबंध का कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है।

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OUTLOOK 26 September, 2024
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