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16 November 2022

कठुआ रेप केस: आरोपी शुभम सांग्रा पर बालिग की तरह चलेगा मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

कठुआ रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। आरोपी शुभम सांग्रा पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सांग्रा को घटना के समय जुवेनाइल मानने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल तय करने के लिए दस्तावेजों के अभाव में न्याय के हित में मेडिकल राय पर विचार किया जाना चाहिए।

आरोपी शुभम सांग्रा के खिलाफ बालिग या वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाए। शीर्ष अदालत ने आरोपी को नाबालिग मानने का निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी आरोपी की उम्र तय करने के लिए यदि पक्के सबूत नहीं हैं तो चिकित्सकों की राय को ही सही माना जाएगा।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सात फरवरी 2020 को कठुआ मामले के एक आरोपी पर बाल न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। जम्मू-कश्मीर सरकार की अपील पर शीर्ष कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी। कठुआ की स्थानीय कोर्ट व जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी आरोपी को नाबालिग माना था। जम्मू कश्मीर सरकार ने नगरपालिका और स्कूल रिकॉर्ड के बीच अंतर का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

कठुआ में जनवरी 2018 में आठ साल की बच्ची के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की सनसनीखेज घटना हुई थी। मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

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TAGS: Kathua gangrape, SC, Accused adult, tried as juvenile
OUTLOOK 16 November, 2022
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