केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम लीग MLA को 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया, जानें पूरा मामला
केरल हाईकोर्ट ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक केएम शाजी को अयोग्य घोषित कर दिया है। केरल हाई-कोर्ट ने आईयूएमएल के विधायक केएम शाजी को चुनाव जीतने के लिए गलत तरीका अपनाने का दोषी पाया जिसके लिए कोर्ट ने उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हाई-कोर्ट ने यह फैसला निकेश कुमार की याचिका पर सुनाया है।
गौरतलब है कि निकेश कुमार ने चुनाव के दौरान केएम शाजी पर विवादित पर्चे बांटने का आरोप लगाया है।निकेश कुमार इस चुनाव में केएम शाजी विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। निकेश कुमार ने कोर्ट को बताया कि केएम शाजी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देने के लिए पर्चे बंटवाए थे। इसके बाद हाई-कोर्ट ने केएम शाजी के निर्वाचन क्षेत्र अजिकोड में दोबारा चुनाव कराए जाने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा मीडिया में आईं खबरों के मुताबिक निकेश इस चुनाव में केएम शाजी के बाद दूसरे नंबर थे जिसके लिए उन्होंने याचिका डाली थी कि उन्हें इस सीट से विजेता घोषित किया जाए। उनकी इस याचिका को हाई- कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई-कोर्ट के इस फैसले को अब केएम शाजी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहे हैं।