जानें कौन हैं सलमान को सजा सुनाने वाले जज देवकुमार खत्री
बीस साल पुराने काला हिरण शिकार करने मामले में अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए जोधपुर की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस देवकुमार खत्री ने सलमान खान के अलावा बाकी सभी सितारों को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद से जस्टिस देवकुमार खत्री भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं।
आइए जानते हैं कि कौन हैं सलमान खान को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले जस्टिस देवकुमार खत्री-
काला हिरण शिकार करने मामले की सुनवाई कर रहे जज देवकुमार खत्री राजस्थान के फालोदी जिले के रहने वाले हैं। जज देवकुमार सितंबर 2017 से ही काले हिरणों के शिकार के मामले की सुनवाई कर रहे थे। देवकुमार खत्री के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से दिसंबर 2017 में अंतिम बहस हुई थी।
सलमान खान का पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है
जस्टिस देवकुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सलमान खान का पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है उनको सजा जरूर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में भी कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी।
आरोपी सजा में रियायत का हकदार नहीं है
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने सलमान को सजा सुनाते हुए कहा था कि आरोपी एक लोकप्रिय अभिनेता है, जिसे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उसने अपने मजे के लिए शिकार किया। ऐसे में वह सजा में रियायत का हकदार नहीं है।
जस्टिस खत्री जल्द ही डीजे बनाए जाने वाले हैं
बताया जा रहा है कि जोधपुर जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जस्टिस खत्री जल्द ही डीजे बनाए जाने वाले हैं। दरअसल, जस्टिस देवकुमार खत्री का यह प्रमोशन कुछ समय पहले ही होना था। कुछ समय पहले तैयार हुई प्रमोशन लिस्ट में भी उनका नाम बताया जा रहा है।
क्या है 20 साल पुराना मामला
ये मामला साल 1998 का है, जब फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की पूरी टीम शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थी। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।
बीस साल पुराने मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करा दिया
इस मामले में अभिनेता सलमान को बीस साल पुराने मामले में गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करा दिया है। सलमान के अतिरिक्त उनके को-एक्टर्स और सह आरोपी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया है।