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22 August 2024

कोलकाता डॉक्टर मामला: सीबीआई को पूर्व आरजी कार प्रिंसिपल पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मिली अनुमति

file photo

कोलकाता की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष और पीड़िता के सहयोगी पांच अन्य डॉक्टरों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी। यह सरकारी अस्पताल में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की केंद्रीय एजेंसी की जांच में नवीनतम घटनाक्रम है।

उल्लेखनीय है कि सियालदह अदालत ने हालांकि परीक्षण की अनुमति दे दी है, लेकिन उसने अभी तक आरोपी पक्षों पर पॉलीग्राफ टेस्ट आयोजित करने की तारीख तय नहीं की है, लाइव लॉ ने रिपोर्ट की। इससे पहले दिन में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट आयोजित करने के लिए आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है।

घोष, जिन्होंने 9 अगस्त को सरकारी संस्थान के सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव मिलने के दो दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पहले भी कई बार पूछताछ के लिए संघीय एजेंसी के समक्ष पेश हो चुके हैं। सीबीआई के एक अधिकारी ने इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि वे घोष के जवाब की और अधिक पुष्टि करना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर में कुछ विसंगतियां हैं।

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डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद मामले में पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका, पीड़िता के माता-पिता को दी गई सूचना और शव देखने की अनुमति देने से पहले माता-पिता को तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा, इन सभी बिंदुओं पर केंद्रीय एजेंसी ने सवाल उठाए और उनसे पूछताछ की। घोष से सेमिनार हॉल के आस-पास के इलाकों में हुए जीर्णोद्धार कार्य की अनुमति के बारे में भी पूछा गया, जहां मृतक डॉक्टर का शव मिला था।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल किया था कि घोष, जो पहले से ही जांच के दायरे में थे, को आरजी कर से इस्तीफा देने के तुरंत बाद दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया गया। शीर्ष अदालत ने पूछा कि उन्होंने पहले डॉक्टर की मौत को आत्महत्या क्यों बताया और उसकी मौत पर शिकायत दर्ज करने में देरी क्यों हुई और इन सभी कार्यवाही के दौरान वह क्या कर रहे थे।

प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की चल रही जांच के आलोक में घोष के बारे में कई चौंकाने वाले दावे भी सामने आए हैं। रिपोर्टों में कहा गया था कि घोष पड़ोसी देश बांग्लादेश में बायोमेडिकल कचरे और चिकित्सा आपूर्ति की तस्करी में शामिल था। सरकारी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने भी कहा था कि राज्य सतर्कता समिति ने जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद घोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

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OUTLOOK 22 August, 2024
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