लालू यादव ने सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में की अपील, जमानत की अर्जी भी दी
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में मिली सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपनी अपील दाखिल की और साथ में जमानत की भी अर्जी दायर की।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता चितरंजन प्रसाद ने शुक्रवार शाम को इस खबर की जानकारी दी और कहा कि इस मामले पर अगले शुक्रवार यानी 19 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है।
बता दें इस मामले में लालू एवं उनके 15 अन्य सह अभियुक्तों को कोर्ट ने छह जनवरी को ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से सजा सुनाने के बाद आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जेल में प्रेषित कर दी थी, जिसे लेकर अन्य अधिकतर अभियुक्त भी झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अपील की तैयारी में हैं।
लालू के मुख्य अधिवक्ता चितरंज प्रसाद ने बताया कि अदालत ने शनिवार को ही अपने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि जेल में लालू के पास भिजवा दी थी, जिसके आधार पर अपील की तैयारी की गई और शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दाखिल की गई।
बता दें इससे पूर्व चारा घोटाले के ही चाईबासा कोषागार से जुड़े एक मामले में उन्हें तीन अक्टूबर, 2013 को भी इन्हीं धाराओं के तहत पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
लालू यादव को विशेष सीबीआई कोर्ट ने छह जनवरी को देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये के फर्जी ढंग से गबन के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 471एवं 477ए के तहत जहां साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। वहीं, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के आधार पर दोषी करार देते हुए भी अलग से साढ़े तीन वर्ष कैद एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि लालू की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में लालू यादव को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। चारा घोटाले के इस दूसरे मामले में लालू को कुल मिलाकर कोर्ट ने साढ़े तीन वर्ष कैद एवं दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।