चारा घोटाला: राजद सुप्रीमो लालू को हाई कोर्ट से मिली जमानत, 10 लाख के मुचलके पर होंगे रिहा
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। चंद औपचारिकता के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर होंगे। कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद अभी न्यायिक हिरासत में दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं।
शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई और लालू प्रसाद का पक्ष सुनने के बाद दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत की मंजूरी दे दी। इसी साल 21 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद द्वारा सजा की आधी मियाद नहीं काटने संबंधी दलील को खारिज कर दिया। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सजा की आधी अवधि जेल में नहीं काटी है।
वहीं लालू प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि वे सजा से 11 माह अधिक जेल में गुजार चुके हैं। अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त लालू प्रसाद सजा के बाद रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में एडमिट थे। किडनी का कार्यक्षमता और घट जाने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में एडमिट कराया गया। अभी वहीं इलाजरत हैं।