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24 August 2024

नौकरी के लिए जमीन घोटाला: लालू और तेजस्वी के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को अदालत ने किया स्थगित

file photo

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ कथित नौकरी के लिए जमीन घोटाला मामले में ईडी के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में अपना आदेश स्थगित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोपपत्र के समकक्ष) पर आदेश को 7 सितंबर तक के लिए टाल दिया, उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पूरक आरोपपत्र अदालत के समक्ष 6 अगस्त को दायर किया गया था।

ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।

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OUTLOOK 24 August, 2024
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