Advertisement
07 June 2024

लोकसभा चुनाव: विशेषज्ञ बोले- राहुल गांधी को दो सप्ताह के भीतर जीती हुई दो सीटों में से एक से देना होगा इस्तीफा

file photo

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जीती हुई दो सीटों में से एक से दो सप्ताह के भीतर इस्तीफा देना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव और संवैधानिक विशेषज्ञ पीडीटी अचारी ने पीटीआई को बताया कि कोई भी उम्मीदवार जो दो सीटों से जीतता है, उसे चुनाव परिणाम के 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी होगी।

17वीं लोकसभा के भंग होने के बाद भी गांधी वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा भेज सकते हैं क्योंकि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होने तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। 17वीं लोकसभा 5 जून को भंग हो गई थी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई लोकसभा के गठन के लिए सदन को भंग करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह स्वीकार कर ली थी।

अचारी ने कहा कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हैं, तो सदस्य चुनाव आयोग को इस्तीफा भेज सकते हैं। यदि कोई सदस्य दो सीटों में से किसी एक से इस्तीफा देने में विफल रहता है, तो उसे दोनों सीटें खोने का खतरा रहता है। नई लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या 99 है, जिसमें गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जीते हैं।

Advertisement

चुनाव आयोग सरकार पर दबाव डाल रहा है कि वह कानून में संशोधन करके लोगों को दो सीटों से चुनाव लड़ने से रोके या कम से कम एक निवारक के रूप में, उम्मीदवार से कहे कि यदि वह सीट खाली करता है, जिससे उपचुनाव की आवश्यकता होती है, तो वह राज्य के खजाने में "उचित" राशि जमा करे।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, किसी व्यक्ति को अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से आम चुनाव या उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, लेकिन उम्मीदवार केवल एक ही सीट बरकरार रख सकता है। चुनावी कानूनों में 1996 के संशोधन से पहले, किसी व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 07 June, 2024
Advertisement