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25 May 2017

मद्रास हाई कोर्ट ने ‘नीट’ के रिजल्ट पर लगाई रोक

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मद्रास हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा के रिजल्‍ट पर 7 जून तक रोक लगा दी है। इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्ट घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इस परीक्षा के तहत शैक्षणिक वर्ष 2017 के लिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में छात्रों का दाखिला होना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने 7 मई को हुई नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सीबीएसई से बीते 22 मई को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति आर महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक एक छात्र की मां की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा था। पीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी करने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 मई को निर्धारित की थी। अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की मां ने परीक्षा को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया है।

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याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि हिंदी, अंग्रेजी और तमिल समेत विभिन्न भाषाओं में प्रश्न पत्र एक नहीं थे और उनकी कठिनाई का स्तर भी समान नहीं था। उन्होंने कहा कि नीट के तहत चयन समान कौशल का परीक्षण नहीं होगा।

TAGS: मद्रास हाई कोर्ट, ‘नीट’, रिजल्ट, रोक, Madras High Court, stop ban, 'NEET' results
OUTLOOK 25 May, 2017
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