मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका वापस ली
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली और कहा कि उनकी पत्नी की हालत अब स्थिर है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की अनुमति दी।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही है।
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि चूंकि सीबीआई मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है और ‘आप’ नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है, इसलिए वह अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते।
सिसोदिया के वकील ने ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी संक्षेप में दलीलें दीं और कहा कि जमानत अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम है।
उच्च न्यायालय धनशोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा।