श्रद्धा मर्डर केस: साकेत कोर्ट ने 5 दिन में आफताब का नार्को टेस्ट करने का दिया आदेश
राजधानी दिल्ली स्थित महरौली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने हफ्तेभर पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस केस से जुड़े कई सवाल अभी भी बरकरार हैं। आफताब ने जो जानकारी दी है पुलिस उसकी पड़ताल कर रही है। हर उस जगह की तलाश की जा रही है जहां पर आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके थे।
आफताब पूछताछ में लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा, ऐसे में उसने नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी थी। जिस पर आज साकेत कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को 5 दिनों के भीतर आरोपी का नार्को टेस्ट कराने का आदेश दिया है। इस टेस्ट से उम्मीद जताई जा रही कि श्रद्धा केस से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब जांच टीम को मिल जाएंगे।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। पुलिस का कहना है कि आफताब पुलिस पूछताछ में को-ऑपरेट नहीं कर रहा था और पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा था।
इससे पहले गुरुवार को भी इस केस की सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड 5 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की लिव-इन पार्टनर के शरीर के 13 अंग बरामद किए हैं, जिन्हें महिला का माना जा रहा है, जिन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। जांच दल डेटिंग एप बंबल से भी संपर्क कर सकता है, जिसके जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी।
पुलिस अधिकारी के अनुसार, पीड़िता श्रद्धा वाकर के दोस्तों में से एक लक्ष्मण, जिसने उसके पिता को सतर्क किया था, को जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। अधिकारी ने बताया था, 'हमने पूनावाला के नार्को टेस्ट के लिए आवेदन किया है। हमें अभी तक अदालत से अनुमति नहीं मिली है।'
अट्ठाईस वर्षीय पूनावाला ने मई में कथित तौर पर श्रद्धा वाकर का गला घोंट दिया था और उसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे, जिसे उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और फिर पिछले कई दिनों में शहर भर में फेंक दिया।