श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत याचिका वापस ली, जानें वजह
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने दिल्ली की एक अदालत में दायर अपनी ज़मानत अर्ज़ी वापस ले ली है। आफताब से करीब 50 मिनट तक बात करने के बाद आफताब के वकील ने बताया कि मिस कम्यूनिकेशन की वजह से यह याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वकील ने याचिका वापस लेने के बाद मीडिया को भी इसकी जानकारी दी। कहा कि आफताब ने फिलहाल अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है।
श्रद्धा मर्डर केस मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। बृहस्पतिवार को सुबह 10:10 बजे आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले 17 दिसंबर को साकेत कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने आफताब का वॉयस सैंपल लेने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस ने साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
Delhi Police has moved an application before Saket court, seeking permission to collect voice sample of Aftab Poonawala, said his counsel. Hearing is likely tomorrow.
— ANI (@ANI) December 22, 2022
श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आफताब के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन आफताब ने अपने वकील को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और चार्जशीट दाखिल होगी।
बता दें कि अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी आफताब को 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उसे जमानत याचिका में बारे में जानकारी नहीं है। उसने मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने की जानकारी नहीं है।