Advertisement
04 July 2023

सेंथिल बालाजी की याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट की पीठ ने सुनाया खंडित फैसला

पीटीआई

मद्रास हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मंगलवार को खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने बालाजी की पत्नी की ओर से अपने पति को कथित तौर पर ‘‘अवैध तरीके से हिरासत’’ में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति जे. निशा बानू ने बालाजी को रिहा करने को कहा, तो न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने इससे असहमति जतायी।

Advertisement

इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखने का निर्देश दिया ताकि वह किसी अन्य पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करें।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले नकदी’ के कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सेंथिल बालाजी को 14 जून को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने मंत्री पर 2014-15 में राज्य के परिवहन उपक्रमों में कथित ‘नौकरी के बदले नकदी’ घोटाले में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। बालाजी पहले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) में थे और दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Minister Senthil Balaji HCP, Madras HC, split verdict
OUTLOOK 04 July, 2023
Advertisement