मोदी सरनेम मामलाः राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, हाई कोर्ट ने किया था सजा पर रोक से इनकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती दी। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।
2019 के लोकसभा अभियान के दौरान गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूछा था, "सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है?" यह आरोप लगाते हुए कि गांधी की टिप्पणी ने 'संपूर्ण मोदी समुदाय' को बदनाम किया है, भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया।
गुजरात उच्च न्यायालय ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जबकि यह देखते हुए कि दोषसिद्धि पर रोक की मांग 'बिल्कुल गैर-मौजूद' आधार पर की जा रही थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने आदेश सुनाते हुए कहा, "दोषी ठहराए जाने पर रोक कोई नियम नहीं है। (गांधी) के खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। राजनीति में शुचिता की जरूरत है... वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में (गांधी) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कैंब्रिज में गांधी द्वारा वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद... दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने से किसी भी तरह से आवेदक के साथ अन्याय नहीं होगा। सजा पर रोक लगाने के लिए कोई उचित आधार नहीं
बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था. जब उनसे अदालत की इस टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी पहले भी ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा, ''उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और ऐसे इतिहास नहीं बनाने चाहिए।''