मनी लॉड्रिंग मामले में मीसा भारती और पति शैलेश को मिली सशर्त जमानत
मनी लॉड्रिंग मामले में राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि वह बिना अदालत की इजाजत के देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।
Special CBI court granted bail to RJD MP Misa Bharti and her husband on the condition that both cannot leave the country without the Court's permission.
— ANI (@ANI) March 5, 2018
पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का ईडी ने विरोध किया। ईडी ने कहा कि इस मामले में जमानत देने पर मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े जब सभी आरोपियों को जमानत दी जा सकती है, तो फिर इन दोनों आरोपियों को क्यों नहीं दी जा सकती।
यह मामला कंपनी मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट के नाम पर दिल्ली में एक फार्म हाउस की खरीद से जुड़ा है। इस मामले में निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर चुका है। वहीं, मीसा भारती का कहना है कि मनी लांड्रिंग के लिए जांच दायरे में आई कंपनी को उनके पति व एक सीए चला रहा था। सीए कीमृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग के षडयंत्र में यह दंपत्ति ‘सक्रिय रूप से शामिल’ था। निदेशालय ने इस दंपत्ति के खिलाफ आरोप पत्र दिसंबर में दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि अपराध से जुटाए गए धन से ये दोनों भी सक्रिय रूप से संम्बद्ध रहे। इसलिए मनी लांड्रिंग अपराध के दोषी हैं।