भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
भाजपा नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव अचार संहिता उल्लंघन के मामले में भोपाल की एक कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। चुनाव प्रचार के दौरान की गई एक प्रेस वार्ता के खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी जिस पर ये आदेश जारी हुआ है।
संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के महाराणा प्रताप नगर में सड़क पर पत्रकारवार्ता की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता जे पी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने पर पाया गया था कि पत्रकारवार्ता की दोपहर एक से तीन बजे की अनुमति ली गई थी जबकि पत्रकारवार्ता दोपहर 12 बजे ही हो गई। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए महाराणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया।
कोर्ट में डाला था शिकायती वाद
कांग्रेस नेता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने एक नवंबर को जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके की कोर्ट में परिवाद पेश करते हुए संबित और उप्पल के खिलाफ चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने और एमपी नगर पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। इस बारे में कोर्ट ने पुलिस से प्रतिवेदन तलब करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई थी।
पुलिस ने किया था चालान
एमपी नगर पुलिस ने चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और एसएस उप्पल के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था। चालान पेश किए जाने के समय कोर्ट में भाजपा नेता एसएस उप्पल ने पेश होकर अपनी जमानत अर्जी पेश की थी, जबकि संबित पात्रा के गैर हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।