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09 June 2022

अनिल देशमुख और नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज, राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे मतदान

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की राहत मांग रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख एवं मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जियों को गुरुवार को खारिज कर दिया।

बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी में गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं।

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख और मलिक की अर्जियों का यह कहते हुए विरोध किया था कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत कैदियों का कोई मताधिकार नहीं होता है।

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बता दें कि राकांपा के दोनों वरिष्ठ नेता देशमुख और मलिक धनशोधन के अलग-अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद हैं। दोनों ने अस्थायी जमानत की मांग करते हुए पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के सामने आवेदन दिए थे। बुधवार को सभी पक्षों ने इस जमानत अर्जी के पक्ष एवं विपक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाने के लायक है। देशमुख को ईडी ने नवंबर, 2021 में गिरफ्तार किया था। उनके आवेदन में कहा गया है, ‘‘मौजूदा विधायक होने के नाते आवेदक (देशमुख) राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य है। आवेदक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने एवं अपना वोट डालने को इच्छुक है।’’ वहीं, नवाब मलिक ने अदालत को बताया है कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं।

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TAGS: Mumbai court, refuses one-day bail, Nawab Malik, Anil Deshmukh, vote in RS polls
OUTLOOK 09 June, 2022
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