भोजशाला सर्वेक्षण के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का किया उल्लंघन, मुस्लिम मौलवी ने लगाया आरोप
धार जिले में 11वीं सदी की भोजशाला/कमल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक अध्ययन के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया, शुक्रवार को एक मुस्लिम नेता ने दावा किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
इस स्थल पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही दावा करते हैं, जिससे इसकी प्रकृति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। एएसआई द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार क्षेत्र के 98 दिवसीय वैज्ञानिक अध्ययन को पूरा करने के एक दिन बाद शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने परिसर में नमाज अदा की।
धार शहर के 'शहर काजी' या प्रमुख मौलवी वकार सादिक ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि एएसआई टीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का "घोर उल्लंघन" किया गया। नमाज में शामिल होने के बाद उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन निर्देशों की अनदेखी की गई।
संपर्क करने पर एएसआई के स्थानीय संरक्षण सहायक प्रशांत पाटनकर ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। 11 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एएसआई को धार जिले में मध्यकालीन भोजशाला संरचना का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
1 अप्रैल को मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि एएसआई अध्ययन के परिणाम पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
एएसआई के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश के अनुसार, हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति है। हिंदुओं का मानना है कि भोजशाला देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह हमेशा से एक मस्जिद रही है।