मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: मंजू वर्मा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में जेल में बंद बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की जमानत याचिका को एक बार फिर बेगूसराय जिला एवं सत्र न्यायालय (सीजेएम कोर्ट) ने खारिज कर दिया है।
बुधवार को एडीजे प्रथम पीयूष कमल दीक्षित ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू की जमानत अर्जी पर सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए मंजू वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया।
स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर दायर की थी जमानत याचिका
मंजू वर्मा ने अपने स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि मंजू वर्मा की जमानत याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है।
डेढ़ घंटे बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया
जमानत याचिका पर सुनावाई करते हुए न्यायाधीश ने पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया था लेकिन डेढ़ घंटे बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में वकील ने मंजू वर्मा के स्वास्थ्य को लेकर पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी में दैनिक रूप में कारतूस बरामद किया गया है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।
20 नवंबर को मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण किया था
20 नवंबर को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आरोपित बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे पहले इस मामले में आरोपित बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति की कुर्की-जब्ती हो गई थी। आर्म्स एक्ट मामले में फरार आरोपी मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा कोर्ट में पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे।
आर्म्स एक्ट मामले में जेल मे बंद है मंजू और पति चंद्रशेखर वर्मा
मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में जेल मे बंद है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में चंद्रशेखर वर्मा के तार मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर से जुड़े होने के सबूत मिले थे, जिसके बाद सीबीआई ने बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान सीबीआई को कारतूस बरामद हुए। जांच में कारतूस अवैध माना गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजू वर्मा और उनके पति की गिरफ्तारी के बारे में सीबीआई से सवाल पूछा था।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मंजू वर्मा और उनके पति ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। वहीं, एक बार फिर मंजू वर्मा ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने आज एक बार फिर से जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
जानें पूरा मामला
गौरतलब है कि सीबीआई ने मुजफ्फरपुर आश्रयगृह में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पटना स्थित आवास और बेगूसराय में उनके ससुराल वालों के घर पर छोपमारी की थी। अर्जुन टोला गांव में वर्मा के ससुराल वालों के घर से 50 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इसके बाद वर्मा और उनके पति के खिलाफ सीबीआई ने 18 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले के सामने आने के बाद मंजू वर्मा को समाज कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।