नीट 2018 : सुप्रीम कोर्ट ने उम्र में छूट वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल एलिजिबिलिटी ऐंड इंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) के लिए उम्र में छूट वाली याचिका खारिज कर दी। छात्रों के एक समूह ने यह याचिका दाखिल की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा नीट 2018 में बैठने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम उम्र 25 साल तय किया था। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा देने वाले छात्रों ने सीबीएसई के इस फैसले को चुनौती दी थी।
Supreme Court today dismissed a petition filed by a group of students seeking its direction to appear in #NEET2018 examination pic.twitter.com/GaTuMWJk43
— ANI (@ANI) February 23, 2018
नीट परीक्षा आयोजित करने वाली सीबीएसई ने नौ फरवरी को दाखिले की अधिसूचना जारी की थी। नीट 2007 की तुलना में इस साल चयन प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। इस बार छात्रों की न्यूनतम उम्र सीमा 17 साल तय की गई है। उम्मीदवार की उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए या उसने 31 दिसंबर 2018 से पहले या उस दिन 17 साल की उम्र पूरी की हो।
इसके अलावा सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष की गई है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग उम्मीदवार को पांच साल की छूट दी गई है। यानी छह मई 2018 तक 25 साल या उससे कम उम्र वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार नीट-2018 के लिए आवेदन कर सकते हैं।