टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट ने खारिज की जहूर वताली की जमानत
दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने कश्मीरी कारोबारी जहूर वताली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जहूर वताली को आतंकियों की फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वताली को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारियों से मदद मिलती थी तथा उस पर कश्मीर में अलगाववादियों को भी पैसा पहुंचाने में मदद करने का आरोप है।
वताली को पिछले साल अगस्त माह में टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद उसने एनआईए की पूछताछ में कई खुलासे किए थे। तब एनआईए से पूछताछ में वताली ने दिल्ली, पंजाब, यूके और दुबई में करोड़ों की प्रॉपर्टी होने का खुलासा किया था। यह बात भी सामने आई थी कि जहूर वताली को दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायुक्त के अधिकारियों से मदद मिलती थी। एनआईए ने ऐसे पाकिस्तानी अधिकारियों की पहचान की, जिनसे वताली मुलाकात करता था।
इसके अलावा वताली पर आरोप है कि वह कश्मीर में अलगाववादियों को पैसा पहुंचाने में भी मदद करता था। वताली पर मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की मदद का भी आरोप है।